टाटा के आवासीय प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका.

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टाटा के आवासीय प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका.

आरती बचपन एक्सप्रेस ............

बताते चलें कि टाटा के आवासीय प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देने से मना कर दिया है चंडीगढ़ में सुखना झील के पास टाटा के आवासीय प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी थी लेकिन अरबों रुपए के कैमलोट प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने कहा कि आज पर्यावरण में गिरावट पृथ्वी और मानव सभ्यता के लिए सबसे शक्तिशाली खतरा बन रहा है |

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहा कि प्रोजेक्ट पहले से लागू नियमों के तहत नहीं आता और सुखना झील के केचमेंट एरिया के अंदर आता है ऐसे में इस प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी जा सकती उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति देकर जनता का विश्वास तोड़ा है पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी की याचिका को रद्द कर दिया है ।

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