केंद्र सरकार की इस स्कीम में 2 रुपये के निवेश से मिलेगी 36000 की पेंशन

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केंद्र सरकार की इस स्कीम में 2 रुपये के निवेश से मिलेगी 36000 की पेंशन

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana:- प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए बचत करना चाहता है। लेकिन जब हमारी इनकम कम होती है तो हम एक साथ ज्यादा पैसा नहीं जोड़ पाते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर अपने भविष्य के लिए कुछ धन एकत्रित करके रखते हैं। जिससे हमारा बुढापा बेहतर गुजर सके। वही सरकार हमेशा कोई न कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करती है जिसका लाभ उठाकर हम लोग अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। वही आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिंसमे आप प्रतिदिन केवल 2 रुपये का निवेश करके 36 हजार रुपये साल की पेंशन उठा सकते हैं।

जाने कौन कर सकता है इंवेसमेन्ट:-

वैसे तो इस स्कीम में कोई भी पैसा लगा सकता है लेकिन सरकार इस योजना को मुख्य तौर पर उन लोगो के लिए लाई है जो लोग रेडी लगाते हैं और दिहाडी पर काम करके अपना गुजारा करते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर या गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग प्रतिदिन 2 रुपये का निवेश करके 36 हजार रुपये की पेंशन साल में और तीन हजार महीने का उठा सकते हैं। इस योजना में निवेश को प्रतिमाह 55 रुपये जमा करने होते हैं।

किस उम्र में कितना जमा करना होगा पैसा:-

अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप इस योजना के तहत प्रतिदिन 2 रुपये जमा करते हैं तो भविष्य में इससे आप सालाना 36 हजार रुपये पेंशन ले सकते हैं।

अगर आप 40 साल की उम्र में इस योजना में इंवेसमेन्ट करना शुरू करते हैं तो आपको प्रति माह 200 रुपये जमा करना होगा। वही जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो इस योजना के तहत आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। हर महीने इस योजना के तहत आपको 3 हजार व सालाना 36 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।

कैसे करे रजिस्ट्रेशन;-

इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा। CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने अपनी इस इस योजना के लिए वेब पोर्टल बना रखा है। जिसके जरिए आप इस योजना में निवेश हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले निवेशकों के पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा अपना आधार कार्ड

बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा होनी आवश्यक है।

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