मई में योगी सरकार ने लगाया था एस्मा, सरकार ने फिर अगले महीने के लिए लागू किया कानून......

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मई में योगी सरकार ने लगाया था एस्मा, सरकार ने फिर अगले महीने के लिए लागू किया कानून......


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में एस्मा ऐक्ट (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। एस्मा ऐक्ट अगले छह महीने के लिए लागू होगा। बता दें कि इस ऐक्ट के लागू रहने के दौरान पूरे राज्य में हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगें। राज्य सरकार के इस फैसले को कोरोना के बढ़ते प्रभाव का भी एक कारण माना जा रहा है। बता दें कि सोमवार को जारी किए गए एक आदेश में सरकार ने शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी थी।

क्या है एस्मा

आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। इसमें विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। एस्मा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। एस्मा लागू होने के बाद पुलिस का यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार कर सकती है।

मंगलवार तक लखनऊ में 282, गाजियाबाद में 245, मेरठ में 169, गौतमबुद्ध नगर में 152 और वाराणसी में 106 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 23,928 मामले उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 4,99,507 लोग कोविड-19 संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में संक्रमणमुक्त होने की दर 94.06 प्रतिशत है।

अराधना मौर्या

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