इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका, अभी जेल में ही रहेगी आजम एंड फैमिली.....

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका, अभी जेल में ही रहेगी आजम एंड फैमिली.....




उत्तर प्रदेश में रामपुर से सपा सांसद आजम खान व और उनके बेटे अब्दुल्ला को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका दिया है। पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे के साथ आजम खान ने खुद की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पीठ ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा। यह मामला अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने से जुड़ा है।

जेल में बंद हैं आजम एंड फैमिली

सांसद आजम खान पर बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। आजम, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला इस मामले में जेल में बंद हैं। कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के फर्जी डाक्यूमेंट्स से पासपोर्ट बनवाने के मामले में सुनवाई हो रही है। पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं।

भाजपा नेता ने कि सीबीआइ जांच की मांग

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां के मामले में सीबीआई डायरेक्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर रामपुर में वक्फ संपत्तियों को कब्जाने और हेराफेरी कर इनको जौहर यूनिवर्सिटी के नाम कराने का आरोप लगाया है। आकाश सक्सेना ने आजम खां के सारे वक्फ घोटालों की जांच भी सीबीआई से करने की मांग की है। भाजपा नेता ने सीबीआई को लिखे गए पत्र में कहा कि शत्रु संपत्ति पर कब्जे को लेकर मेरी शिकायत के क्रम में थाना अजीमनगर, रामपुर में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फात्मा व बेटे अब्दुल्ला आजम सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किय गया था।


शिवांग


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