फर्जी लाइसेंस के मामले में मऊ कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दी जमानत, लेकिन अभी भी रहना पड़ेगा जेल में...
मुख्तार अंसारी को मऊ की अदालत ने बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को फर्जी लाइसेंस के मामले में जिला जज की कोर्ट में मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है।...


मुख्तार अंसारी को मऊ की अदालत ने बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को फर्जी लाइसेंस के मामले में जिला जज की कोर्ट में मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है।...
मुख्तार अंसारी को मऊ की अदालत ने बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को फर्जी लाइसेंस के मामले में जिला जज की कोर्ट में मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है। हालांकि अन्य मामलों के साफ ना होने के आधार पर मुख्तार अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि अंसारी के लेटर पैड पर 4 लोगों इजराइल अंसारी, अनवर शहजाद सलीम व शाह आलम के शस्त्र लाइसेंस की सिफारिश की थी।
आज के बाद इन सभी लोगों के पते फर्जी पाए गए और 5 जनवरी 2020 को दक्षिण टोला थाने में केस भी दर्ज कराया गया। केस दर्ज होने के बाद इसमें मुख्य आरोपित मुख्तार अंसारी को घोषित किया गया इसी को लेकर शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद सदर विधायक के विरुद्ध कोई षड्यंत्र का साथ ना पाने के कारण जिला जज ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया।
आपको बता दें कि कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को एक ₹100000 के दो बंद पत्र की प्रस्तुति पर रिहा करने का आदेश दिया है साथ ही आरोपी को इस मामले के साथ को प्रभावित नहीं करने बिना अदालत कि अनुमति और मामले का निस्तारण तक देश छोड़कर बाहर नहीं जाने का भी आदेश दिया है।
जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की तर्कों को सुनाओ और चार्जशीट के अनुसार मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी ना पाकर जमानत दे दी। इसी के साथ इससे पहले गुरुवार को एक मामले में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पेशी हुई।
नेहा शाह