UP सिक्योरिटी फोर्स का गठन, बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार...
योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। अब राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों...
योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। अब राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों...
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योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। अब राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ के पास होगी। प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंट देकर एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी। यूपीएसएसएफ को असीमित शक्तियां दी गई हैं, जैसे इसके पास बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी का भी पॉवर रहेगा। बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगी।
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में पांच बटालियन गठित की जाएंगी, जिसके लिए कुल 1,913 नए पदों का सृजन किया जाएगा। अहम बात यह है कि अपनी ड्यूटी स्थल पर यूपीएसएसएफ को किसी आरोपित अथवा संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार होगा। इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। पांच बटालियनों के गठन पर कुल 1747.06 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है जिसमें वेतन, भत्ते व अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।
किसी भी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना और किसी भी वारंट के बिना, बल का कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।
अराधना मौर्या