उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार,लॉ कमिशन ने भी कानून का किया स्वागत

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo
उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार,लॉ कमिशन ने भी कानून का किया स्वागत

उत्तर प्रदेश के लॉ कमिशन ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े बिल का मसौदा सौंप दिया। आयोग ने कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी। बताया जा रहा है कि 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सीएम आदित्यनाथ इस बिल को पेश कर सकते हैं। लोगों से मिले सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट में संशोधन करके अंतिम प्रारूम तैयार किया गया।

राज्य विधि आयोग ने कानून का समर्थन करते हुए कहा कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच यूपी की जनसंख्या में करीब 20.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अकेले गाजियाबाद में 42.26 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है। वहीं लखनऊ, सीतापुर, बरेली और मुरादाबाद में यह वृद्धि 23 से लेकर 25.82 प्रतिशत तक है। अगर जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, रोजगार मिलने में काफी समस्या आएगी।

इतना ही नहीं आपको बता दें की कानून बनाने के लिए जनता ने भी जाम के सरकार का समर्थन किया। आयोग को संदेश भेजते हुए सुझावों में कई लोगों ने दो के स्थान पर अधिकतम तीन बच्चों के लिए कानून बनाए जाने की बात भी कही है। जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में खड़े हुए लोगों ने कानून तोड़ने वालों को राशन तक न दिए जाने की सिफारिश तक की है।

जानकर के लिए आपको बता से कि राज्य विधि आयोग ने विधेयक के प्रारूप में कहा है कि दो बच्चे वालों को ग्रीन और एक बच्चे वाले को गोल्ड कार्ड दिया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित दस्तावेज बार-बार न दिखाने पड़े। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग माना जाए। दो बच्चों में एक के ट्रांसजेंडर होने पर परिवार को तीसरे बच्चे की छूट होगी।

इतना ही नहीं तलाक के बाद जो बच्चा पति और पत्नी की कस्टडी में होगा, वह उसके साथ ही जोड़ा जाएगा। अगर आशा वर्कर किसी को स्वेच्छा से नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करती है तो उसे अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। वहीं 45 वर्ष की आयु तक एक ही बच्चा रखने वाली सभी महिलाओं को एक लाख रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस दौरान कानून लागू होने के बाद यदि एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वे इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथपत्र देने के बाद वे तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद करने और चुनाव न लड़ने देने का प्रस्ताव है। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश है।

परन्तु ऐक्ट लागू होते समय प्रेग्नेंट हैं या दूसरी प्रेग्नेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे नि:शक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।

नेहा शाह

Next Story
Share it