इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान के सवार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने को सुननी घोषित कर दिया और उनका निर्वाचन रद्द हो गया कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस आदेश की प्रति विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को प्रेषित की जाए।
न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया है। जिसमें अब्दुल्लाह आजम की उम्र 25 साल नहीं थी वह चुनाव लड़ गए थे इसलिए वह चुनाव लड़ने की योग्यता का धारण नहीं करते हैं।
अब्दुल्लाह आजम की जन्मतिथि उनके हाई स्कूल के फॉर्म में 1993 दर्ज हैं जबकि उनकी मां जीण फातमा का कहना है कि यह तारीख सही नहीं है उनके बेटे का जन्म विंस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को हुआ था।
कोर्ट ने कहा कि रिकार्डों के साथ छेड़छाड़ की गई है अस्पताल में मेल बीवी का जन्म तो लिखा हुआ है लेकिन वह अब्दुल्ला ही है यह साबित नहीं होता वोटर लिस्ट में जो दर्ज जन्म तारीख है उसे ठोस सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता है लिहाजा हाईस्कूल की मार्कशीट पर जो तारीख दर्ज है वह सही है।
अब्दुल्लाह की मुश्किलें यहीं नहीं खत्म होगी अगर प्रशासन ने निश्चित कर लिया तो उनके खिलाफ 420 ई का केस भी दर्ज किया जा सकता है।