हॉलमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम : 15 जनवरी 2021 से ज्वेलरी पर बीआईएस हॉलमार्क अनिवार्य हो जाएगा

Update: 2020-02-04 11:05 GMT

धनबाद. 15 जनवरी 2021 से देश भर में सोने के गहनों पर बीआईएस हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया जाएगा. सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहकों को शुद्ध सोना मिल सके. सरकार द्वारा इस नियम के लागू किए जाने के बाद देश में कहीं भी बिना बीआईएस हॉलमार्किंग के सोने की ज्वेलरी नहीं बेची जा सकेगी. उपरोक्त जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के उपमहानिदेशक केसीएस बिष्ट ने सोमवार को बैंक मोड़ में आयोजित हॉलमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम में दी.

जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुए सर्राफा व्यवसायियों को हॉलमार्किंग लाइसेंस लेने के लिए आवेदन, फीस इत्यादि प्रक्रिया की जानकारी दी गई. उन्हें बताया गया कि सरकार के आदेश का पालन करते हुए मेंडेटरी हॉलमार्क स्वर्ण एवं चांदी के विक्रय हेतु लाइसेंस के लिए बीआईएस से सम्पर्क करें. उन्हें बताया गया बीआईएस चिन्ह शुद्धता चिन्ह अर्थात 22के 916, परीक्षण एवं हॉलमार्किंग सेंटर मार्क/नम्बर/चिन्ह/स्वर्णआभूषण मार्क/नम्बर/चिन्ह शामिल होता है.

केसीएस बिष्ट ने बताया लाइसेंस के लिए व्यापारी को 5 तरह के दस्तावेज बीआईएस में जमा करने होंगे. जिसमे प्रोपराइटर या पार्टनर को अपने फर्म के कागजात के साथ लोकेशन मेप, टर्न ओवर का ब्यूरा देना होगा. उदाहरण के तौर पर बताया कोई व्यवसायी का टर्न ओवर पांच करोड़ से कम है तो उसे पांच साल के लिए लाइसेंस शुल्क साढ़े सात हजार रु देने होंगे. देशभर में अबतक सात हजार व्यवसायियों बीआईएस से रजिस्ट्रेशन करा चुके है.

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