भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से झटका, जमानत याचिका खारिज.....
पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपये धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को डोमिनिका की एक अदालत ने खारिज कर दी है। इससे पहले कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बुधवार को एक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में उनके कथित अवैध प्रवेश के आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें डोमिनिका में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।
दरअसल बुधवार को, पूर्वी कैरेबियाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चोकसी को कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में अवैध तरीक से घुसने से जुड़े मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। वह एक नीली टी-शर्ट और काले शॉर्ट्स में व्हील चेयर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ।
हाई कोर्ट का ये निर्देश तब आया जब वह भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ चोकसी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। डोमिनिकन पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने ECSC से कहा है कि चोकसी को भारत भेज दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
गौरतलब है कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी 23 मई की रात खाने के लिए बाहर जाने के बाद से ही एंटीगुआ से लापता हो गया था। चोकसी वहां 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था। बाद में उसे पड़ोसी डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर हिरासत में लिया गया था। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है।
अराधना मौर्या