पहलवान सुशील कुमार की इस विशेष मांग को कोर्ट ने किया खारिज, जाने क्या है वजह
पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार को जेल में विशेष खानपान व सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की विशेष डाइट की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सुशील की विशेष डाइट आवश्यक खाने में शामिल नहीं है।
उन्हें जेल नियमों के हिसाब से खाना दिया जाए। सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने बताया था कि सुशील की सेहत व प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से विशेष पोषण आहार और सप्लीमेंट की बहुत जरूरत है। इसीलिए सुशील ने जेल में विशेष खानपान और सप्लीमेंट की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि सुशील आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, ज्वॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं।
हालांकि जेल अधिकारियों ने अदालत में दिए जवाब में कहा है कि कुमार की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। इस पर राणा ने कहा कि विशेष आहार तथा सप्लीमेंट की मांग सुशील कुमार के निजी खर्चे पर की गई है, इसका खर्च जेल अधिकारियों को वहन नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि हत्या के मामले में सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और दो जून को नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
अराधना मौर्या