यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

Update: 2021-08-24 06:06 GMT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कहकर अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलम्बन आदेश व आरोप पत्र में भी दखल देने से इंकार कर दिया है।

यह फैसला जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने सुनाया है। दरअसल, पुलिस फोर्स में दाढ़ी न खने को लेकर डीजीपी की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस आदेश की पालना नहीं करने पर अयोध्या के खंडासा में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को निलंबित कर चार्जशीट जारी कर दी गई थी। फरमान ने निलंबन और चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

Similar News