केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन को पांच वर्षों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये संगठन आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों से देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को बड़ा खतरा है। इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने (UAPA) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 कानून के अंतर्गत दोनों संगठनों पर कार्रवाई की है। इत्तिहादुल मुस्लिमीन का प्रमुख मसरूर अब्बास अंसारी है जबकि अवामी एक्शन कमेटी का मुखिया उमर फारूक है।
इसको लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 'जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन' और 'आवामी एक्शन कमेटी' को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। इन संगठनों को, जनता को कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए उकसाने और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाला पाया गया है। देश की शांति, कानून और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मोदी सरकार के कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा।