केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे।
साथ ही, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।
यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत निर्धारित श्रेणी के करदाताओं पर लागू होगा। सीबीडीटी ने कहा है कि इस विस्तार से संबंधित करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सीबीडीटी इस फैसले को लागू करने के लिए औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी करेगा।