BREAKING NEWS: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर
अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ताओं को महीनों तक आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे और तब जाकर उनका काम होता था, लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अलावा वाहन निर्माता संघ, गैर लाभकारी संगठन और निजी कंपनियां भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर पाएंगी।
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई ये संस्थाएं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मौजूदा सुविधा के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सक्षम होंगी। वे मान्यता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि इसके लिए आवेदन करने वाली कानूनी इकाई यानी वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक बुनियादी ढांचा या सुविधाएं होनी चाहिए। उनके पास स्थापना के बाद से एक साफ रिकॉर्ड भी होना चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है, "आवेदक को केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी।"