BREAKING NEWS: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नोएडा के सबसे बड़े बिल्डर के गिरेंगे दो अवैध टॉवर
कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक द्वारा बनाए गए दो 40-मंजिल टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. नोएडा में इस बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी ने घर बनाया था और फ्लैट्स को बेचा था. इस हाउसिंग प्रोजेक्ट कपंनी सुपरटेक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत से हुआ है.
कोर्ट ने नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टॉवर-16 और 17 को अवैध ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों अवैध टॉवर्स को गिराने का आदेश दिया. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 को नियमों का उल्लंघन करने के चलते दोनों टॉवर्स को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था. इसके बाद घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार अगस्त को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.