सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले पर दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Update: 2025-05-05 12:29 GMT




सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है और यह केवल पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है।

यह याचिका पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में थी, जिसमें दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। इसके अतिरिक्त, याचिका में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, "आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है, इसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है।" अदालत ने आगे सवाल किया, "आप इस तरह की याचिका क्यों दाखिल कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ कोई आदेश जारी करें?" कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था और याचिकाकर्ता को चेतावनी दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि इस तरह की याचिका दाखिल करने से बचना चाहिए और मामले की गंभीरता को समझना चाहिए, क्योंकि यह समय देश के लिए कठिन है।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की जा रही है।

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