डीएम ने तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित चार पर मुकदमा दर्ज कराने का दिया निर्देश

Update: 2022-05-23 15:47 GMT



गोरखपुर। सहजनवा पिपरौली ब्लाक के अंतर्गत वैगर विकास कार्य कराएं सरकारी धन का बंदरबांट कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर जांच उपरांत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी दुर्योधन अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सुबोध कुमार तिवारी अवर अभियन्ता लघु सिंचाई अजय कुमार लेखाकार राघवेन्द्र पाठक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने जिला विकास अधिकारी को अभियोग पंजीकृत कराने का निर्देश दिया।

01 अप्रैल 2022 को विकास खण्ड सहजनवा के सभाकक्ष में वि०ख० सहजनवा, पिपरौली एवं पाली में कराये गये विकास कार्यों की समीक्षा बैठक किया गया था जिसमें मनोज कुमार दूबे पुत्र जगदम्बा दूबे निवासी विशुनपुरा प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत वार्ड सं0-40 व धनन्जय सिंह पुत्र वंश बहादुर सिंह निवासी ग्राम वशिया प्रतिनिधि वार्ड नं0- 3 द्वारा यह शिकायत की गयी कि सहजनवा विकास खण्ड के बी डी ओ व जे ई तथा जनप्रतिनिधि द्वारा बिना कार्य कराये करोड़ों का फर्जी भुगतान कर लिया गया है। शिकायत प्राप्त होते ही डीएम ने 12 अप्रैल 2022 जिला समाज कल्याण अधिकारी व सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोरखपुर की कमेटी गठित कर जॉच हेतु निर्देशित किया । उपरोक्त अधिकारीगण जांच उपरांत 11 मई 2022 एवं 12मई 2022 को 15 कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया मौके पर जाँच के आधार पर प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता का कथन सत्य पाया गया। 15 कार्यों में से 10 कार्यों पर कोई कार्य मौके पर नहीं कराया पाया गया। जाँच के समय यह भी स्पष्ट हुआ कि शेष 5 कार्य हाल ही में अधोमानक तथा मापी से कम कराये गये है, जब कि अभिलेखों के अनुसार भुगतान नवम्बर 2021 में किया गया है। मौके पर स्थानीय लोगों, रोजगार सेवक एवं प्रधान के बयान के अनुसार कार्य निरीक्षण तिथि के दो दिन पहले ही कराया जाना बताया गया।

जिन 15 बिन्दुओं पर संयुक्त जॉच टीम द्वारा जांचोपरान्त अभिलेखों के आधार पर जाँच आख्या 13 मई 2022 प्रस्तुत की गयी है, उसके अन्तर्गत शासकीय धन के गलत भुगतान कार्य योजना तैयार कर कार्यपूर्ति दिखाकर शासकीय धन के गबन में किस-2 की भूमिका / संलिप्तता है। उपरोक्त समस्त भुगतान जिन चेकों के माध्यम से लिया गया है उस पर किस-2 के हस्ताक्षर है। उसकी वृहद जाँच/ कर उन पर भी कार्यवाही की जायेगी।डीएम ने जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी दुर्योधन अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सुबोध कुमार तिवारी अवर अभियन्ता लघु सिंचाई अजय कुमार लेखाकार राघवेन्द्र पाठक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जिला विकास अधिकारी को अभियोग पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया जिससे किसी अन्य विकास खंडों में इस तरह का रुपयों का बंदरबांट ना किया जा सके।

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