बलिया। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बलिया की अध्यक्षता में जनपदीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार बलिया में सम्पन्न हुई । मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बैठक के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । समिति के सदस्यों ने बिन्दुवार एजेण्डों पर चर्चा करते हुये अपने-अपने विचार रखे ।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनपद में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी की जा रही तथा विशेषकर दूध बिक्रेताओं पर नजर रखी जा रही है । चर्चा में विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 01 जनवरी 2022 से समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने बिल-बाउचर/कैशमैमों पर एफएसएसएआई लाइसेन्स नंबर अंकित करना अनिवार्य कर दिया जायेगा ।एफएसएसएआई दिल्ली द्वारा प्रदत सचल खाद्य जाँच प्रयोगशाला द्वारा मौके पर ही आमजनता एवं खाद्य विक्रेताओं के नमूनो की नि:शुल्क जाँच कराकर त्वरित रिपोर्ट प्रदान करने की व्यवस्था की समस्त सदस्यों ने प्रशंसा की ।अभिहित अधिकारी श्री महेन्द्र ने बताया कि जले हुए अनुपयोगी खाद्य तेलों को वायोडीजल बनाने में प्रयोग हेतु एक नामित कम्पनी खरीदेगी जिससे व्यपारियों को जले हुये तेल का भी उचित मुल्य प्राप्त होगा । समिति के सदस्य श्री प्रदीप शुक्ला ने नकली अथवा अपमिश्रित खाद्य व औषधि विक्रय करने वालों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा त्वरित न्याय न मिल पाने के कारण अपमिश्रण पर प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित परिणाम नही मिल पा रहा है । विभाग के अधिकारी ने बताया कि नकली दवा अथवा मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों की सूचना देने वालों को विभाग सम्मानित करेगा ।
श्री दीपक ने एफएसएसएआई की महत्वाकाक्षी योजना ईट राइट इनिशिएटिव के क्रियान्वयन हेतु अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बलिया तथा रसड़ा से अपेक्षित सहयोग की अपिल की । सभा के अध्यक्ष ने विभाग को खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता एवं मुल्य नियंत्रित करने का भी निर्देश दिया तथा कस्तूबरा विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित होने वाले पके अथवा कच्चे खाद्य पदार्थों का भी समय-समय पर जाँच करते रहने का निर्देश दिया । बैठक में विभागीय अधिकारियों तथा विभिन्न विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त श्री आनन्द सिंह, श्री विशाल सिंह, श्री राहुल सिंह, श्री प्रदीप शुक्ला भी उपस्थित थे ।