मराठा आरक्षण बिल महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पास, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

Update: 2024-02-20 16:15 GMT

 मराठा आरक्षण विधेयक एकमत से महाराष्ट्र विधानसभा से पास हो गया। इसमें मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। विधानसभा के विशेष सत्र में यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक दिन के लिए विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया था जिसमें ‘मराठा आरक्षण’ प्रमुख एजेंडा था। इस मांग को लेकर लंबे समय से महाराष्ट्र में आंदोलन जारी था।

पिछले हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उनकी सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देगी। जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा था।

मराठा आरक्षण विधेयक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम की तरह ही है। जिसे तत्कालीन सीएम देवेंद्र फड़नवीस द्वारा पेश किया गया था। महाराष्ट्र में पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा है जिसका मराठा भी काफी फायदा उठाते रहे हैं।

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