(आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठन शुक्रवार को रैली निकाल रहे हैं। इसी बीच इस मामले को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश जारी कर दिया है।
अवैध दो मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। आयुक्त एचएच राणा ने अपने फैसले में कहा कि मंडी में जेल रोड मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराना होगा। वहां पर मस्जिद की पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ रहे हैं, ताकि इलाके में आपसी भाईचारा बना रहे। उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है।
मंडी में मस्जिद मामले पर हिन्दू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर करने की भी मांग की। इन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इसे तोडऩा ही होगा। सेरी मंच से आक्रोश रैली शुरू हुई और पूरे बाजार से होते हुए सकोडी चौक की ओर बढ़ी। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से पानी की बौछार भी की गई।
वहीं, इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है। मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। यह शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी।