संभल मस्जिद: हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा विवादित ढांचा

Update: 2025-03-04 13:11 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में संभल स्थित शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन शुरू से ही अपनी याचिका में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बताते आए हैं।

दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी थी, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी थी।

एएसआई ने संभल स्थित जामा मस्जिद में किए गए विभिन्न संशोधनों और हस्तक्षेपों को लेकर हलफनामा दाखिल किया था। एएसआई ने हलफनामे में बताया कि जामा मस्जिद 1920 में एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित की गई थी, लेकिन उसके बाद कई बदलाव किए गए। एएसआई को मस्जिद में नियमित निरीक्षण करने के लिए भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी।

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