अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Update: 2025-04-28 12:21 GMT



सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रमुख ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाने वाले अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिये हैं।

गूगल और मेटा को भी मिला नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा प्रमुख ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी नोटिस जारी किया है। सरकार के अलावा जिनको नोटिस जारी किया गया है उनमें नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, एक्स, मेटा प्लेटफार्म और गूगल शामिल हैं।

पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहूरकर और अन्य की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केन्द्र सरकार को नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करने का निर्देश दे जो इन प्लेटफार्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशा निर्देश तय करे।

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