कौशांबी कलेक्ट्रेट की कार्रवाई देश में बनी नजीर

The action of Kaushambi Collectorate has become an example in the country

Update: 2024-09-23 11:57 GMT

कौशांबी जिले में वक्फ बोर्ड के नाम पर जबरन कब्जे में ली गई भूमि को आजाद कराने के लिए एडीएम न्यायिक कोर्ट में हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा गया है। छह बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। कौशाम्बी में कड़ा धाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था।

मामला तत्कालीन एडीएम न्यायिक डॉ. विश्राम की कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) शिवमूर्ति द्विवेदी ने बताया कि कड़ा धाम में 96 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड गलत तरीके से काबिज था।

तत्कालीन एडीएम न्यायिक के नेतृत्व में बारीकी से पड़ताल की गई। एक-एक बिंदु का गहनता से अध्ययन किया गया। इसके बाद सभी तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट ने बोर्ड से 96 बीघा जमीन वापस लेते हुए सरकारी खाते में दर्ज करवा दिया है। अब पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू हुई तो तत्कालीन एडीएम न्यायिक की कोर्ट में चली कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया। छह बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए शासकीय अधिवक्ता ने शासन को सुझाव भेजा। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है।

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