कोविड-19 से हुई मौतों पर नहीं दे सकते चार लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बोली केंद्र सरकार

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कोविड-19 से हुई मौतों पर नहीं दे सकते चार लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बोली केंद्र सरकार

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

उन्‍होंने कहा कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है. सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो ये गलत होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि हर किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा देना राज्‍यों के वित्‍तीय सामर्थ्य से बाहर है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा देने संबंधी याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है।

गौरतलब है कि देश में अब तक महामारी के कारण 3,86,713से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं जिस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतिगत मामलों को कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस संबंध में कोई फैसला नहीं सुना सकती।

नेहा शाह

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