गृह मंत्रालय ने दिए नए निर्देश, सिनेमाघर और स्विमिंग पूल ज्यादा क्षमता में खुलेंगे
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र का कहना है कि सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ...
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र का कहना है कि सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ...
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हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र का कहना है कि सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है।
साथ ही मन्त्रालय का कहना है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये दिशा-निर्देश एक फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे।
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्यों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी।
केंद्र का कहना ये भी है कि राज्य के अंदर और राज्य से दूसरे राज्य तक यात्रा या सामान ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दिशा-निर्देशों में आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। 23 लाख से अधिक लोगों को लग चुका टीकाउधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार की शाम छह बजे तक देश में 23 लाख 28 हजार 779 लाभार्थियों का कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जा चुका है।
मंत्रालय ने टीके के दुष्प्रभावों के मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई है और नौ लोगों की मौत हुई है। इनमें से किसी की भी मौत का संबंध कोविड-19 टीकाकरण से नहीं है।
अदिती गुप्ता