नीट-पीजी 2026 में पारदर्शिता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनएमसी से जवाब मांगा

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नीट-पीजी 2026 में पारदर्शिता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनएमसी से जवाब मांगा
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सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों, उत्तर के विकल्पों, उसके द्वारा दिए गए जवाबों और सही उत्तरों को देखने की अनुमति मिले।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में अभ्यर्थी अपने मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकते। नीट-पीजी 2026 की परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की गई थी। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को पूरक परीक्षा आयोजित की गई थी।

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