पति सास ननद व सास पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा

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पति सास ननद व सास पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा
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नगराम :- नगराम के काजी खेड़ा गांव निवासी युवती द्वारा दहेज में मोटर साइकिल की मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों पर मारने पीटने व दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाबत सास ससुर ननद व पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है । इंस्पेक्टर नगराम के अनुसार मामले की जांच की जा रही है ।

नगराम के बघौली का मजरा काजी खेड़ा निवासी स्वर्गीय बेचा लाल की पुत्री प्रियंका (22) का विवाह जनपद रायबरेली के बछरावां थानांतर्गत गांव विशुन पुर निवासी सुरेश चन्द्र के लड़के नारेंद्र कुमार के साथ 18 फरवरी 2022 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था । दहेज में हैसियत अनुसार मायके पक्ष से तीन लाख की नगदी सहित बर्तन कपड़े बेड अलमारी फ्रिज अलमारी वाशिंग मशीन सहित कुल ढाई लाख का सामान दिया गया था । शादी के बाद से ही ससुराली जन दहेज में अपाचे बाइक ने मिलने से नाराज़गी ज़ाहिर करते रहे । विदाई के बाद ससुराल पहुंचने के समय से ही सास फूलमती ससुर सुरेश चंद्र ननद राधा व पति नारेंद्र कुमार अक्सर अपाचे बाइक की मांग को लेकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया । बीते 28मार्च की शाम को सभी ससुरारी जनों द्वारा एकराय होकर खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया गया था रात बीतने के बाद सुबह होश में आने पर पूरी ब्यथा पीड़िता द्वारा अपने मायके में मां को बताई गयी । रिस्तेदारो को बुलाकर मामला शांत किए जाने के बावजूद ससुरारी जन अपाचे बाइक मांग पर अड़े रहे । इंस्पेक्टर नगराम शमीम खान ने बताया कि पीड़िता प्रियंका की तहरीर पर थाना बछरावां के विशुन पुर निवासी ससुरारी जनों में सास फूलमती ससुर सुरेश चंद्र ननद राधा व पति नारेंद्र सहित चार लोगों के विरूद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम मारपीट व जान से मारने की धमकी की धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच सहायक इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को सौंपी गई है ।

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