कंगना रनौत के लिए राहत की खबर हाईकोर्ट में धार्मिक भावनाएं भड़काने संबंधी याचिका खारिज....
फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कंगना के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। लुधियाना निवासी नवनीत गोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर बताया कि कंगना रणौत ने सोशल मीडिया पर बीफ खाने की के लिए लोगों को प्रेरित किया है। ऐसा करना सीधे तौर पर उनकी तथा उनके जैसे अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है।
कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत
नवनीत गोपी ने कहा कि वह लुधियाना के पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत भी दे चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि कंगना रनौत पर सेक्शन 8 पंजाब गौ हत्या रोकथाम कानून, 1995, सेक्शन 66 और 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस मनोज बजाज ने इस याचिका को अस्पष्ट और गलत समझ लेने वाला बताया और याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि ट्वीट में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कंगना बीफ खाने को प्रमोट कर रही हों या लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों, बल्कि वह तो खुद को शाकाहारी बताती हैं। एक दूसरी पोस्ट में कंगना, देशी और विदेशी खाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। अदालत ने कहा कि ये ट्वीट कंगना ने ही किए इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है।
अराधना मौर्या