शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नया ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया

Update: 2025-01-06 18:03 GMT

SHABD,Delhi, January 6,

नई दिल्ली, 06 जनवरी:

देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नया ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है। ये रेगुलेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर आधारित है जो शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक लचीलापन लाने और बहुविषयक केंद्रित नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के मकसद से लाया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को जारी किया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ अगले एक महीने के दौरान इस ड्राफ्ट रेगुलेशन पर अपने फीडबैक और सुझाव दे सकते हैं। नए रेगुलेशन के मुताबिक कोई अभ्यर्थी अपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (PhD) शोध विषय में शिक्षक बनने के योग्य होगा, भले ही उसने अंडरग्रैजुएट और पोस्टग्रैजुएट डिग्री किसी अन्य विषय में हासिल की हो।

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