अब चीन की सेना पर उंगली उठाना माना जाएगा गुनाह ड्रैगन ने बनाया नया कानून
चीन ने अपनी सेना को ध्यान में रखते हुए एक नया विधेयक पारित किया है। जो कि सैन्य कर्मियों की मानहानि को प्रतिबंधित करता है।आपको बता दें कि पारित किया गया कानून 2018 के कानून की एक कड़ी है। गौरतलब है कि 2018 में चीन के कानून के तहत देश के एक लोकप्रिय ब्लॉगर पिछले साल पूर्वी लद्दाख में बलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में मारे गए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को बदनाम करने के मामले में हाल ही में सजा दी गई थी।
जिसके बाद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थाई समिति द्वारा गुरुवार को मंजूर विधेयक के उपलक्ष में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी प्रकार से सैनिकों के सम्मान की निंदा या अपमान नहीं करेगा न ही वे सशस्त्र बलों के सदस्यों की साख की निंदा या अपमान करेंगे। चीन की सरकार के इस तरह के निर्णय का स्वागत वहां की जनता ने भी किया है।
आपको बता दें कि नए कानून के मुताबिक अभियोजक सैन्यकर्मियों की मानहानि और उनके वैध अधिकारों एवं हितों के उल्लंघन के मामले में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं जिन्होंने उनके कर्तव्यों और मिशनों के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है तथा समाज के सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाया है।
चाइना मॉर्निंग के द्वारा जारी किए गए पोस्ट के मुताबिक यह नया कानून क्रांतिकारी शहीदों की मानहानि को पहले से प्रतिबंधित करने वाले कानूनी उपायों की श्रृंखला में जुड़ा नया उपाय है। इन उपायों में देश की आपराधिक संहिता में सुधार और नायकों एवं शहीदों के संरक्षण के लिए बने 2018 का कानून भी शामिल है।
चाइना के एक अखबार के द्वारा कहा गया कि पूर्व में, हमारे कानूनी साधन पूर्ण नहीं थे और यह नया कानून हमारे सैनिकों के अधिकारों एवं सम्मानों के लिए अधिक व्यापक संरक्षण उपलब्ध कराएगा। चीन में इंटरनेट की एक हस्ती को 31 मई को पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की बदनामी के मामले में सजा दी गई।
नेहा शाह