Vijayanka yadav
PAN को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 नजदीक आ रही है।इस डेडलाइन के अंदर PAN-आधार लिंक नहीं होने पर PAN को इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय करार दे दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि यह काम नहीं करेगा। पहले लिंकिंग न होने पर PAN के इनवैलिड होने की बात कही जा रही थी लेकिन बाद में सरकार की ओर से इसे इनऑपरेटिव कर दिया जाना फाइनल किया गया।
अगर आपने अभी तक PAN को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द ऐसा करें. इसके लिए ऑनलाइन प्रॉसेस बेहद आसान है…
1. https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। 2.बायीं यानी लेफ्ट साइड में Link Aadhar पर क्लिक करें।3.अब नए खुले पेज में आपको अपना पैन नंबर।4.आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना होगा।5.कैप्चा कोड डालकर लिंक आधार पर क्लिक कर दीजिए। 6. विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए ओटीपी का भी विकल्प है।7.अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए UIDAI को एप्लिकेशन भेजा जा चुका है।
याद रखें कि PAN को आधार से लिंक करने के लिए UIDAI और इनकम टैक्स विभाग दोनों की डिटेल्स को मैच करता है। अगर आधार और PAN पर मौजूद आपका नाम अलग है तो आधार और PAN लिंक नहीं होंगे।