मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दायर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. परमबीर सिंह ने याचिका में देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष व स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की थी. इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि मामले में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? पीठ ने यह भी पूछा है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?
इंस्पेक्टर सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया गया था. हटाए जाने के बाद उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि, देशमुख ने सचिन वझे को कहा था कि हर महीने उन्हें 100 करोड़ रुपये चाहिए. मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह देश पर असर डालने वाला मसला है.
एंटीलिया विस्फोटक कांड की जांच NIA कर रही है. एक और IPS रश्मि शुक्ला देशमुख पर ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुकी है. कोर्ट ने कहा कि दिक्कत यह है कि प्रकाश सिंह मामले में हमारे फैसले को कोई राज्य लागू नहीं कर रहा है.
अराधना मौर्या