CEC हटाने की मांग पर SC का तत्काल आदेश से इनकार
CEC को निलंबित करने की मांग वाली PIL पर SC ने चुनाव आयोग समेत पक्षकारों को नोटिस दिया। कोर्ट ने तत्काल अंतरिम आदेश देने से इनकार किया।
नई दिल्ली, 05 अक्टूबर:
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से निलंबित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने CEC को निलंबित करने या आयोग के तीनों आयुक्तों की एक राय से ही कोई निर्णय लागू किए जाने की मांग पर तुरंत आदेश देने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि कानून के मुताबिक निर्वाचन आयोग के फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का फैसला शामिल होता है। उन्होंने कहा कि आयोग में फैसले या तो सर्वसम्मति से होने चाहिए या फिर बहुमत के आधार पर।
विकास सिंह ने 2023 के संशोधन से जोड़े गए क्लॉज 16 का भी जिक्र किया। याचिकाकर्ताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने की मांग की है। साथ ही मांग की गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देता, तब तक तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि पहले पक्षकारों का जवाब आने दिया जाए और उसके बाद ही किसी अंतरिम आदेश पर विचार किया जाएगा।
Story Line : SHABD,New Delhi, October 5,