सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर- सरकार ने पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान....

Update: 2021-04-01 08:00 GMT



महंगाई के दिनों में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार के योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्‍टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्‍कीम का लाभ लेने की छूट दे दी है। सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

जिसमे केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार के योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्‍टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्‍कीम का लाभ लेने की छूट दे दी है। इसका फायदा अब 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है।

आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्‍कीम NPS से ज्‍यादा फायदेमंद है। पुरानी स्‍कीम में ज्‍यादा फायदे मिलते हैं, पुरानी स्कीम में पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छूटे कर्मचारियों को अगर OPS का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायमेंट सुरक्षित हो जाएगा।

बता दे कि 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ नहीं मिलने के चलते राज्य सरकार कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद और 28 अक्टूबर, 2009 तक नियुक्ति से पहले वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्‍कीम का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, उन्‍हें पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ लेने के लिए जरूरी बाकी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।

इसी तरह सरकार के अनुसार ओपीएस का विकल्‍प चुनने की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी, जो रेलवे पेंशन रूल्‍स या सीसीएस रूल्‍स, 1972 के साथ-साथ पुरानी पेंशन स्‍कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्‍थानों या सीसीएस रूल्‍स जैसी पुरानी पेंशन स्‍कीम के तहत आने वाले राज्‍य सरकार के विभागों या स्‍वायत्‍त संस्‍थाओं में में 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्‍त किए गए थे।

नेहा शाह

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