नीट पीजी 2025: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

Update: 2025-05-30 11:42 GMT


नीट पीजी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (पीजी) 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित करने की योजना पर रोक लगाते हुए इसे एक ही शिफ्ट में कराने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में होना जरूरी है ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगिता समान, पारदर्शी और निष्पक्ष रहे।

कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की यह दलील खारिज कर दी कि तकनीकी सीमाओं के कारण पूरे देश में एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराना संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि मौजूदा तकनीकी संसाधनों के युग में यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि परीक्षा 15 जून 2025 को प्रस्तावित है और अभी भी परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। ऐसे में NBE को पूरे देश में आवश्यक परीक्षा केंद्रों की पहचान कर आवश्यक इंतज़ाम करने चाहिए।

याचिका में दलील दी गई थी कि दो शिफ्टों में परीक्षा कराने से पेपर के कठिनाई स्तर में अंतर हो सकता है, जिससे उम्मीदवारों के साथ असमानता हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क को उचित मानते हुए परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 5 मई को इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल मेडिकल काउंसिल और NBE से जवाब मांगा था। अब NBE को परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था करनी होगी।

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