इन 5 नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली सरकार ने लगाया ₹2000 का चालान
मास्क नहीं लगाने पर 2000 रु. का चालान लगाने वाली दिल्ली सरकार ने अब कोरोना से जुड़े कुछ और नए नियमों को लेकर भी 2000 रु. के चालान का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि राजधानी में पहले मास्क ना पहनने पर 500 रु. का चालान कटता था लेकिन 19 नवंबर को दिल्ली सरकार ने ये जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2000 कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उपराज्यपाल से मिलकर यह फैसला ले लिया गया है।
लेकिन अब मास्क नहीं लगाने के साथ-साथ कुछ नियमों के उल्लंघन करने पर 2000 रु. का चालान होगा। यानि अब आपको दिल्ली काफी सतर्कता के साथ बाहर निकलना होगा। यदि आपसे जरा चूक हुई तो आपकी जेब से 2000 सरकारी खाते में जाना तय हैं। यानि आपको कुछ नियमों को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत हैं।
नियम कुछ इस प्रकार हैं-
1. मास्क ना लगाना
2. क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करना
3. देह से दूरी का पालन ना करना
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करना
और वहीं कोरोनावायरस को देखते हुए दिल्ली की शादियों में मेहमानों की संख्या को घटाकर अधिकतम 50 करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर दिल्ली होईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि आखिर वो इतने दिनों बाद यह फैसला क्यों कर रहे थे?
असल में, दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर को जारी की गई अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि दिल्ली में अब शादियों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बीते दो हफ्तों में दिल्ली में कोविड संक्रमण के मामलों और बढ़ती मौतों की संख्या के बाद मंगलवार को सरकार ने शादियों में आने वाले लोगों की संख्या 50 कर दी हैं।
अदिती गुप्ता