वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से देशभर में लागू, केंद्र ने अधिसूचना की जारी
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2024 अब 8 अप्रैल से देशभर में प्रभावी हो गया है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही यह संशोधित कानून पूरे देश में लागू हो गया है।
बिल के संसद में पेश होने से पहले इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित बिल को संसद में पेश किया गया।
बिल पर संसद में 13 घंटे से अधिक समय तक विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया।