सरकार ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग संचार माध्यमों में फेक न्यूज़ से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के तहत प्रोग्राम कोड लागू है, जो अशोभनीय, मानहानिकारक या तथ्यहीन सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाता है। शिकायतों के लिए तीन-स्तरीय तंत्र 'स्व-विनियमन, स्वयं-नियामक संस्थाएं और केंद्र सरकार की निगरानी' प्रभावी रूप से कार्यरत है।
उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट फेक या भ्रामक खबरों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हैं। डिजिटल मीडिया में आईटी अधिनियम 2021 के तहत आचार संहिता और शिकायत निवारण तंत्र लागू है, जिसमें प्लेटफॉर्मों को गलत या भ्रामक सामग्री रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने PIB के तहत फैक्ट चेक यूनिट भी स्थापित की है, जो केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का सत्यापन कर सही जानकारी साझा करती है।