चुनाव आयोग ने आधिकारिक वोटर स्लिप बांटना किया अनिवार्य

Update: 2026-02-07 10:37 GMT




आगामी विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अब अपने आधिकारिक लोगो (Logo) वाली वोटर स्लिप बांटना अनिवार्य कर दिया है।

चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों की पर्चियों की बजाय अब केवल बीएलओ द्वारा बांटी गई आधिकारिक पर्चियां ही मान्य होंगी। अगर किसी मतदाता को यह स्लिप नहीं मिलती है, तो वे सीधे आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जांच में अगर बीएलओ की लापरवाही साबित होती है, तो उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है।

वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने तृण मूल कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

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