मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह दी जाए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को योजना तैयार करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट में दिया है और कहा है कि 3 महीने में केंद्र सरकार योजना तैयार करके बताएं कि उसको कहां पर जमीन दी जाएगी।सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी |
सुप्रीम कोर्ट ने कहा और फिलहाल जो जमीन है जहां रामलला विराजमान है वह रिसीवर के जगह पर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवादित स्थल पर पुरातत्व विभाग की खोज में अनेक साक्ष्य और निशान मिले थे जो राम लला के वहाँ होने की पुष्टि करते हैं ऐसे में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट नकार नही सकते वो सारे सबूत माने जाएँगें और रामलला को क़ानूनी मान्यता देते हैं।