धर्मान्तरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा था और ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा:सीएम पुष्कर सिंह धामी

Update: 2022-12-01 10:02 GMT

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक वक्तव्य में कहा की धर्मान्तरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा था और ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा था इसलिए हमने इस पर कानून बनाया है और अब उत्तराखंड में कोई धर्मान्तरण नहीं कर पाएगा, अगर धर्मान्तरण में किसी का नाम आता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी| 

 धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देव भूमि है और यहां जबरन धर्मांतरण जैसी चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए हमने धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया था।

  

पहले इसमें 1 से 5 साल की कैद तथा एससी-एसटी के मामले में 2 से 7 साल की कैद की सजा थी। हालांकि अब इस को बढ़ा दिया गया है। नए कानून के मुताबिक अब जबरन धर्मांतरण के मामले में आप अगर पाए जाते हैं तो 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है।

इतना ही नहीं, आप पर कुछ जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। जबरन धर्मांतरण को लेकर ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहले से ही कानून मौजूद है। 

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