इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के तात्कालीन एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को धारा 156(3) के तहत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अनुज चौधरी और यूपी सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया।
जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक जारी रखी और अब शिकायतकर्ता यामीन से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी।