प्रियंका पांडेय संवाददाता बचपन एक्सप्रेस
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर रविवार आधी रात से नया कानून लागू हो गया है ।मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को 10 गुना तक जुर्माना भरना पड़ेगा ।1 सितंबर रात 12:00 बजे यह नियम लागू हो गया । पुलिस ने आधी रात से ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया ।इसके तहत ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को जुर्माना देना होगा, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर1000 रुपये देने होंगे ,इसके पहले 100 का जुर्माना था ।रेड लाइट जंप करने पर 5000 रुपये जबकि इससे पहले 1000 रुपये जुर्माना था। और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 6 महीने की जेल और अधिकतम 10हज़ार तक जुर्माना देना पड़ सकता है। बंगाल और राजस्थान को छोड़कर यह नियम पूरे भारत में लागू हो गया है ।बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 की जगह अब 5000रुपये जुर्माना देना होगा । वही अगर कोई नाबालिक गाड़ी चलाता है तो उसे 10 हज़ार जुर्माना देना होगा ।ओवर स्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले अब ज्यादा जुर्माना देना होगा ।इसके अलावा इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर भी 10 हज़ार तक जुर्माना देना होगा । ड्राइविंग के दौरान बातचीत करने पर भी 1000 की जगह 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा । ऐसे नियम से लोग डरेंगे और नियमों का पालन करेंगे ।