फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर से यह नियम होगा अनिवार्य, जरूरी होगा बिल पर लाइसेंस नंबर लिखना

Update: 2021-06-10 12:49 GMT

फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसएआई ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है.

विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

फूड सेफ्टी रेग्युलेटर ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा, प्रत्येक फूड बिजनेस ऑपरेटर को फूड बिजनेस शुरू करने से पहले FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है. फूड बिजनेस का इकोसिस्टम बड़ा है और किसी भी फूड बिजनेस का FSSAI नंबर उपभोक्ताओं को आसानी से दिखाई नहीं देता है.

कोई भी विश्वसनीय नियामक ढांचा मजबूत ग्राहक शिकायत प्रणाली पर निर्भर करता है. हालांकि, अगर एफएसएसएआई नंबर उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो उनके खिलाफ शिकायत करना एक कठिन काम हो जाता है.

अराधना मौर्या

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