ट्विटर और भारत सरकार का टकराव बढ़ता ही जा रहा है. भारत सरकार का कहना है कि 90 दिन का वक्त देने के बाद भी ट्विटर ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है. भारत सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि ट्विटर ने अभी तक नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जबकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसने नए नियमों को लागू कर दिया है और भारत में एक स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है. यह नियुक्ति 28 मई को ही कर दी गई.
सरकार ने कहा, 'ट्विटर को नियमों का तत्काल पालन करने के लिए अंतिम नोटिस दिया जा रहा है. ऐसा नहीं करने पर आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर आईटी एक्ट और अन्य कानूनों के आधार पर दंड के लिए जिम्मेदार होगा.' इससे पहले भी सरकार ने कंपनी से भारतीय अधिकारी की नियुक्ति और उसकी जानकारी साझा करने के लिए कह चुकी है.
वहीं, खबर थी की गूगल, फेसबुक जैसी कई कंपनियों ने सरकार को जानकारियां दे दी हैं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, 'भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती.'
अराधना मौर्या