अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय पीठ ने बुधवार को एक के मुकाबले 15 मतों से पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था।
इस मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरीश साल्वे ने बुधवार को लंदन में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जाधव को न्याय दिलाने में मदद करने और उसकी निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में मदद करना हमारे लिए अच्छा क्षण है।’ साल्वे ने कहा कि अगला कदम पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक से संपर्क करना है जिसके बाद वे सुनिश्चित करेंगे कि जाधव को पूरी कानूनी मदद मिले।
भारत ने पाकिस्तान को चेताया है कि उसके आचरण पर कड़ी नजर रखी जाएगी और कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को लागू करने में किसी भी तरह के ‘‘हास्यास्पद प्रयासों’’ का दावा किये जाने पर उपचार के लिए आईसीजे या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया जाएगा।