मुंबई हाई कोर्ट ने आरबीआई से किया जवाब तलब

Update: 2019-11-05 12:15 GMT


आरती बचपन एक्सप्रेस

जस्टिस एससी धर्माधिकारी और आर आई चागला की खंडपीठ ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक से धन निकालने की पाबंदी के खिलाफ जमा कर्ताओं की याचिका की सुनवाई की है गौरतलब है कि पिछले दिनों पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा कर्ताओं को धन ना निकालने की मनाही की थी |

अब इस मामले में हाई कोर्ट केवल इतना जानना चाहती है कि इस मामले में आरबीआई क्या कर रहा है आरबीआई ने वित्तीय धांधली यों के चलते पीएमसी बैंक खाताधारकों पर 6 माह के लिए रकम नहीं निकालने के आदेश दिए थे ।|

बाद में6 माह के लिए खाताधारकों को अपने अकाउंट से केवल ₹1000 निकालने की छूट दी थी बाद में इस रकम को बढ़ाकर ₹10000 कर दी गई लेकिन अब यह धनराशि बढ़ाकर ₹40000 की जा चुकी है अदालत ने यह कहा है कि आरबीआई बैंकों का बैंक है व ऐसे मामलों में विशेषण है लिहाजा इस मामले में दखल देकर आरबीआई अधिकार क्षेत्र को कम नहीं करना चाहते हैं ।

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