बिना मास्‍क बाहर निकलना साामाजिक अपराध, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्‍त आदेश बिना मास्‍क बाहर जाने वालों पर पुलिस करे कार्रवाई....

Update: 2020-09-25 17:01 GMT


उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रवैया अपना रहा है। अब हाईकोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी शख्स बिना मास्क लगाए दिखे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी नागरिक घर के बाहर बिना मास्क का नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि कोई मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा।

कोविड मरीजों का सहानुभूति से इलाज करें डॉक्टर

अधिवक्ता सुनील चौधरी ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टरों का दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं, उसमें सीएमओ की भी भूमिका के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से जवाब मांगा है। अधिवक्ता शाहिद काजमी ने डॉक्टरों की अपनी इच्छा से संविदा पर कोरोना मरीजों की सेवा करने का मुद्दा उठाया। कोर्ट ने उनसे ऐसे डाक्टरों की सूची मांगी है।

कोर्ट ने रेहड़ी-पटरी वालों को वेंडिंग जोन में आवंटन देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण के लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। 28 सितंबर को फिर मामले की सुनवाई होगी।

अराधना मौर्या

Similar News

Electoral Bond controversy