दिल्ली सरकार ने लगाया प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध......
कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिवाली के पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी आधारभूत ढांचे को दुरूस्त करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिलाधिकारियों (डीएम) के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के मौजूदा मौसम और प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। त्योहार के सीजन में बढ़ते कोरोना के मामले और प्रदूषण स्तर के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राजधानी में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का एलान किया है। यह प्रतिबंध 7 से 30 नवंबर तक लागू रहेगा।
गोपाल राय ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वर्ष केवल प्रदूषण मुक्त ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में मंगलवार से एंटी-क्रैकर अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के चलते हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पटाखे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि इस जनहित याचिका को अर्जी मानकर कानून के दायरे में विचार करें।
अराधना मौर्या